Darbhanga News: दरभंगा में दिल दहला देने वाली घटना, भू-माफियाओं द्वारा तीन लोगों को जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में दरभंगा कोर्ट ने 4 लोगों को दोषी करार दिया है. तीन नये अभियुक्त बनाये गये, जिसमें दरभंगा राजघराने के कुमार कपालेश्वर सिंह को भी दोषी बनाया गया.
शहर के जीएम रोड, राजकुमार गंज में वर्ष 2022 में हुए तिहरे हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। नगर थाना कांड सं. सत्र अधिनियम संख्या 39/22. 217/22 में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रेनू झा ने भादवि की धारा 319 के तहत नये अभियुक्तों को नामित करने का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया.
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि इस भीषण हत्याकांड में दरभंगा राजपरिवार के दिवंगत सदस्य शामिल थे. राजकुमार शुभेश्वर सिंह के पुत्र कपिलेश्वर सिंह, अमरकांत झा और मंटुन दास की संलिप्तता पायी गयी है. अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद आवेदन को स्वीकार कर लिया और तीनों को अलग-अलग सत्र में उपस्थित होने और मुकदमे का सामना करने के लिए नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2025 को तय की गई है.
एडिशनल पीपी रेनू झा ने बताया कि यह मामला 10 फरवरी 2022 की शाम करीब 7 बजे हुई घटना से जुड़ा है. शिवकुमार झा ने करीब 50 लोगों के साथ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए पेट्रोल छिड़क कर जिंदा आग लगा दी. आग में संतोष झा, पिंकी झा व निक्की कुमारी पूरी तरह झुलस गये. डीएमसीएच में इलाज के दौरान गर्भवती पिंकी समेत संतोष और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गयी.
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इस मामले में कुल 10 आरोपियों पर ट्रायल चल रहा है। पहले से मुकदमे में शामिल शिवकुमार झा, भास्कर कुमार, मिथिलेश पासवान और अभिमन्यु सिंह के खिलाफ अदालत ने आरोप सिद्ध कर दिया है। अब नए आरोपी कपिलेश्वर सिंह, अमरकांत झा और मंटून दास को सर्वप्रथम जमानत लेकर ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।