Triple Murder Case: दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र स्थित जीएम रोड के चर्चित तिहरे हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी कपिलेश्वर सिंह समेत दो लोगों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडे की अदालत ने पारित किया.
क्या है पूरा मामला?
यह सनसनीखेज घटना 10 फरवरी 2023 को हुई थी, जब देर शाम कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने के इरादे से जेसीबी मशीन से एक निर्माणाधीन मकान को तोड़ने आए थे. इसी दौरान वहां मौजूद लोगों से किसी बात को लेकर बहस हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक हो गई. आरोप है कि इस विवाद के दौरान एक गर्भवती महिला और उसके भाई संजय कुमार को जिंदा जला दिया गया. इस दुखद घटना में गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई.
अदालत की कार्रवाई
इस मामले में दर्ज कांड संख्या 217/22 के तहत अदालत ने 10 अक्टूबर 2025 को कपिलेश्वर सिंह को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 319 के तहत आरोपी बनाया था. इसके बाद उन्हें अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया था. हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए कपिलेश्वर सिंह ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
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आरोपी का पक्ष
कपिलेश्वर सिंह ने खुद को निर्दोष बताते हुए खुद को एफआईआर दर्ज कराने वाले का चचेरा भाई बताया है. अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब आरोपी के पास दो ही विकल्प बचे हैं. न्यायालय में समर्पण या फिर पटना हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल. अब देखना होगा कि आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाती है।
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