JSSC CGL News: शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में राज्य सरकार के प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करने के फैसले को लेकर एक अहम सुनवाई हुई। सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली चार अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने JSSC-CGL और CDPO परीक्षाओं से जुड़े विज्ञापनों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी। इस मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
JSSC CGL News: परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक
जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स और पीएएस पति पेश हुए। इन याचिकाओं में CDPO (बाल विकास परियोजना अधिकारी) परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
इसके अलावा, JSSC-CGL परीक्षा और उससे जुड़ी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने वाले सरकारी आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। कुछ याचिकाकर्ताओं ने JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर नियुक्ति को रद्द करने के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी है।
सरकार के आदेश पर रोक के बाद मचा हड़कंप
सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने CDPO और JSSC की 11वीं-13वीं परीक्षाओं को रद्द करने के मामले में राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा। कोर्ट के इस आदेश ने परीक्षाओं के रद्द होने से जुड़े विवाद में एक नया मोड़ ला दिया है।असल में, CID की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर, राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन परीक्षाओं को रद्द करने का फ़ैसला किया जिनमें TDPL की कथित भूमिका सामने आई थी। सरकार ने 2014 के बाद से आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं में संभावित गड़बड़ियों की जांच की घोषणा भी की थी।
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इसके बाद, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने परीक्षा रद्द करने, कुछ परीक्षाओं की प्रक्रिया को टालने और अन्य परीक्षाओं की समीक्षा करने के फैसले के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल 22 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जबकि 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया टाल दी गई है। वहीं, 17 परीक्षाओं की जांच की जा रही है। शुक्रवार को हाई कोर्ट के आदेश के बाद, उम्मीदवारों की नज़र अब अगली सुनवाई पर टिकी है। 15 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और JPSC के जवाब दाखिल करने के बाद इस मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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