Ranchi News: झारखंड के बहुचर्चित 8.46 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता आनंद तिर्की उर्फ अंतु तिर्की समेत चार आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सभी चारों आरोपियों को जमानत दे दी है।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अंतु तिर्की, मो. अफसर अली, इरशाद अख्तर और मो. इरशाद द्वारा दायर अलग-अलग विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP – क्रिमिनल) पर सुनवाई की। सभी याचिकाकर्ता लंबे समय से जेल में बंद थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी।
जमीन घोटाले में कुल 10 आरोपी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू मौजा की 8.46 एकड़ जमीन को लेकर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। इस घोटाले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले मास्टरमाइंड मो. सदाम हुसैन से पूछताछ के बाद ईडी ने झामुमो नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी बिरिन सिंह सहित 10 लोगों को आरोपी बनाया था। जांच एजेंसी ने विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी भी की थी।
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
पीएमएलए की विशेष अदालत और फिर झारखंड हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की थी। झारखंड हाईकोर्ट ने पहले ही सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत के तौर पर जमानत देने का निर्णय लिया।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने की पैरवी
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश, शैलेश पोद्दार, बालाजी श्रीनिवासन और आकृति प्रिया ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल काफी समय से न्यायिक हिरासत में हैं और जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग भी दिया है। इसे देखते हुए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को झामुमो नेताओं और आरोपियों के परिवारों ने बड़ी राहत के रूप में देखा है। मामले की अगली सुनवाई और ईडी की जांच पर अब सबकी नजरें टिकी हैं।