Mishri Lal Yadav News: दरभंगा कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को बड़ा झटका लगा है. एडीजे 3 सुमन कुमार दिवाकर ने विधायक की ओर से कोर्ट में की गई अपील को खारिज कर दिया और उन्हें तीन महीने के लिए जेल भेज दिया. इस मामले में दूसरे पक्ष के उमेश मिश्रा की 506 रुपये कम सजा की याचिका पर 27 मई को सजा सुनाई जाएगी. जानकारों के मुताबिक कोर्ट सजा को 3 महीने से बढ़ाकर 2 साल तक कर सकती है.
इस मामले में दरभंगा सिविल कोर्ट के एमपी/एमएलए कोर्ट की लोक अभियोजक रेनू झा ने बताया कि मिश्री लाल यादव पर दो मामले दर्ज हैं. एक मामले में उन्हें तीन महीने की सज़ा सुनाई गई. जिसके खिलाफ विधायक ने अपील की थी. जिसे खारिज कर दिया गया है. इसी मामले में धारा 506 में कम सजा को लेकर उमेश मिश्रा की ओर से याचिका दायर की गई थी. जिसमें दो साल की सजा का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि कोर्ट इस पर 27 मई को अपना फैसला सुनाएगी.
आपको बता दें कि दरभंगा जिले के एकमात्र सांसद/विधायक की अदालत ने एक आपराधिक मामले में अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत तीन महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. शुक्रवार को अदालत ने रैयाम थानाकांड सं 04/19 से बने बिचारण वाद सं. 884/23 का बिचारण पुरा कर दोनों दोषी अभियुक्त को सजा सुनाई है।
समैला निवासी उमेश मिश्रा ने एफआईआर नं. 29 जनवरी 19 की आपराधिक घटना के संबंध में दोनों आरोपियों के विरुद्ध 30. 4/19 कायम किया गया। सुचक का आरोप था कि 29 जनवरी 19 को सुबह 6 बजे मॉर्निंग वाक के लिए घर से निकला। जब वह गोसाईं टोल पहूंचा तो पुरब दिशा से आ रहे मिश्री लाल यादव,सुरेश यादव एवं अन्य 20/25 ब्यक्ति हरवे हथियार से लैश होकर कदमचौक पर घेर कर गाली गलौज करने लगा। जब उसने विरोध किया तो मिश्रीलाल यादव ने सूचक के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. जिससे उसका सिर कट गया और खून बहने लगा।
सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से मारकर सुचक के पॉकेट से 2300रुपये निकाल लिया। जख्मी का इलाज पहले केवटी पीएचसी और तत्पश्चात डीएमसीएच में हुआ। अनुसंधानक ने 12 अक्टूबर 19 को आरोप पत्र समर्पित किया। कोर्ट ने 17 अप्रैल 20 को संज्ञान लिया। अभियोजन पक्ष से साक्षियों के बयान पश्चात शुक्रवार को एम पी एम एल ए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणा निधि प्रसाद आर्या की अदालत ने बिधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को सजा सुनाई थी। इस आदेश के आलोक में विधायक मिश्रीलाल यादव आज ADJ 3 सुमन कुमार दिवाकर के अदालत में अपील के लिए गए थे।
इस मामले में लोक अभियोजक रेनू झा ने बताया कि मिश्री लाल यादव पर दो मामले दर्ज हैं. एक मामले में उन्हें तीन महीने की सज़ा सुनाई गई. जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की थी, जो खारिज हो गई है. दूसरे मामले में उन पर लगे आरोप साबित हो गए हैं. जिस पर दो साल की सजा का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि कोर्ट इस पर 27 मई को अपना फैसला सुनाएगी. अगर कोर्ट मिश्री लाल यादव को दो साल की सजा सुनाती है तो न सिर्फ उन्हें अपनी विधायक सीट गंवानी पड़ेगी, बल्कि वह आगामी विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे.
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