Jharkhand News: झारखंड शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. अब उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं.
आपको बता दें कि चौबे की ओर से पेश वकील देवेश आजमानी ने एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. याचिका में उन्होंने सभी दंडात्मक कार्रवाइयों को रद्द करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
आपको बता दें कि 20 मई को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इस घोटाले में चौबे की संलिप्तता को लेकर कई अहम दस्तावेज सामने आए हैं.
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गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और राज्य सरकार ने उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. इस हाई-प्रोफाइल मामले में जमानत याचिका खारिज होने से विनय चौबे को बड़ा कानूनी झटका लगा है. फिलहाल एसीबी मामले की जांच में जुटी है और आगे भी खुलासे होने की संभावना है.