Jharkhand High Court: प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 (JSSC ) से संबंधित अवमानना याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी और जेएसएससी दोनों की दलीलें सुनीं. सुनवाई के बाद अदालत ने प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर तय की.
आवेदकों ने दो वर्षीय डीएलएड डिग्री धारकों को नियुक्ति देने का अनुरोध किया था। वहीं, JSSC की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत को बताया कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील याचिका दायर की गयी है और यह अभी भी लंबित है.
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उन्होंने यह भी कहा कि आयोग ने गणित और विज्ञान विषयों में ऐसे उम्मीदवारों के लिए 200 सीटें आरक्षित की हैं. ऐसे में अवमानना का कोई मामला नहीं बनता. गौरतलब है कि यह अवमानना याचिका प्रार्थी विप्लव दत्ता व अन्य की ओर से दायर की गयी थी, ताकि एकल पीठ के आदेश का अनुपालन किया जा सके.