Madhubani Crime News :28 साल पुराने हत्या के एक मामले में मधुबनी जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिला जज अनामिका टी ने 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला 5 अगस्त 1997 का है. भैरव स्थान थाना क्षेत्र के झौआ गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी.
इस मारपीट में योगेन्द्र यादव की मौके पर ही मौत हो गई. नागेश्वर यादव गंभीर रूप से घायल हो गये. उसका इलाज सदर अस्पताल मधुबनी में कराया गया. पुलिस ने 6 अगस्त 1997 को नागेश्वर यादव के बयान पर मामला दर्ज किया था.
कोर्ट ने कमल यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.एसटीएन 429/98 के तहत चंदर यादव, जमुना यादव, महेश यादव, सुरेश यादव, रघुनी यादव, बिंदेश्वर यादव, ललित यादव, उत्तीम यादव, प्रमोद यादव, सूरत यादव, बौअन यादव, कारी यादव और काशे यादव को आजीवन कारावास की सजा दी गयी.
इस मामले में 11 आरोपियों को कोर्ट पहले ही रिहा कर चुकी है. इनमें सुनार यादव, शत्रुघ्न यादव, इनर यादव, जयनारायण यादव, फिरू यादव, नेपाल यादव, जादू यादव, चुम्मन यादव, शैलेन्द्र यादव, योगेन्द्र यादव उर्फ पोटा और देवेन्द्र यादव शामिल हैं।
पीपीओ मनोज कुमार तिवारी के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला है. इस फैसले पर कोर्ट के सभी अधिवक्ताओं ने जज अनामिका टी को बधाई दी है.
पिंकी झा | मधुबनी