BJP MLA Mishri Lal Yadav: दरभंगा कोर्ट से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को बड़ा झटका लगा है. एमपी एमएलए कोर्ट के एडीजे 3 सुमन कुमार दिवाकर ने वादी उमेश मिश्रा की याचिका 506 पर यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने पहले की तीन महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माने को बढ़ाते हुए दो साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को भारी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया.
कोर्ट से बाहर आने के बाद मिश्री लाल यादव ने कहा, मुझे कोर्ट ने 2 साल की कैद और एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के आदेश का पालन करता हूं. आदरणीय, मैं न्याय के लिए पटना उच्च न्यायालय में गुहार लगाऊंगा, मुझे उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है, मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। वादी उमेश मिश्रा ने कहा कि भगवान जो कर रहा है वही कर रहा है.
आज हमें कोर्ट से न्याय मिला है, इसके पहले भी हमें न्याय मिला था लेकिन हम उस सजा से खुश नहीं थे इसलिए हम अपील में गये. बताते चलें कि दरभंगा जिला के एकमात्र एमपी/एमएलए की अदालत ने एक आपराधिक मामले में अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार देने के बाद भादवि की धारा 323 में तीन माह का कारावास और 500 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाया है. शुक्रवार को अदालत ने रैयाम थानाकांड सं 04/19 से बने बिचारण वाद सं. 884/23 का विचारण पूरा कर दोनों दोषी अभियुक्त को फैसला सुनाया है.
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दरअसल, समैला निवासी उमेश मिश्रा ने 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने घेरकर कुल्हाड़ी से हमला करने की शिकायत की थी. उस पर डकैती का भी आरोप था.