Maiya Samman Yojana : राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की महिला लाभुकों की वास्तविक पहचान के लिए अब राशन कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। यह कार्य महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा.आपको बता दें, इसके लिए नोडल विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड पोर्टल के एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी एपीई का उपयोग करने की मंजूरी भी मांगी है.
नोडल विभाग ने कई अन्य सॉफ्टवेयर इंटरफेस के माध्यम से इस योजना के लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति की जांच करने का निर्णय लिया है। इसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) शामिल हैं।सामाजिक सुरक्षा शाखा यह जांच करेगी कि योजना का लाभ लेने वाली महिला लाभुक झारखंड की हों और उनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो.
लाभुक और राशन कार्ड में झारखंड का नाम अनिवार्य
इधर, इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा निदेशक समीरा एस ने बताया कि मैया सम्मान का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड का होना अनिवार्य है. जांच में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एपीआई अनुमोदन के बाद पता चलेगा कि मैया सम्मान का लाभ लेने वाले लाभुक का नाम राशन कार्ड में दर्ज है या नहीं.महिला झारखंड की स्थानीय निवासी है या नहीं. खाद्य आपूर्ति विभाग आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कर रहा है. लाभार्थियों का आधार सत्यापन और भी आसान हो जाएगा।यदि लाभार्थी का आधार पीडीएस से लिंक नहीं है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग (यूआईडीएआई) आधार कार्ड का सत्यापन करेगा।
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मैया सम्मान योजना में अप्रैल से हुआ बड़ा बदलाव
मैया सम्मान योजना की प्रक्रिया में अप्रैल माह में बड़े बदलाव किये गये हैं. इसके तहत अब योजना के लाभार्थियों को आधार से जुड़े एकल बैंक खाते के माध्यम से ही राशि का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें, अब महिलाओं के खाते में अप्रैल महीने से हर महीने 2500 रुपये की रकम भेजी जाएगी.आपको बता दें, योजना के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी महिला की आयु 21 वर्ष और 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही योजना के लिए आवेदन करने वाली महिला के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड होना चाहिए। वहीं जीन महिलाओं का नाम राशन कार्ड में नहीं है, उनके लिए उनके पिता और पति का राशन कार्ड वैध रखा गया है.