Darbhanga News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी मोहम्मद नौशाद को राहत नहीं मिली है। दरभंगा व्यहवार नयायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने सोमवार को नौशाद की अग्रिम ज़मानत याचिका (संख्या 1344/25) पर सुनवाई करते हुए इसे ख़ारिज कर दिया।
अदालत ने आदेश दिया है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास दरभंगा ज़िले के सभी थानों से खंगाला जाए और इसकी रिपोर्ट SSP को सौंपी जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी गिरफ़्तारी से बसता है तो उसकी अग्रिम ज़मानत पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
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सुनवाई के दौरान लोग अभी-अमरिंदर नारायण झा ने ज़मानत का कड़ा विरोध किया। आरोपी की ओर से गिरफ़्तारी पर अंतरिम रोक लगाने की मौखिक अपील भी अदालत ने अस्वीकार कर दी। इस प्रकरण में शामिल एक अन्य आरोपी मोहम्मद रिज़वी और राजा 29 अगस्त से मंडल कारा में बंद हैं। उनकी ओर से नियमित ज़मानत याचिका सीजेएम दरभंगा की अदालत में दाख़िल की गई है जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है।