Samastipur: समस्तीपुर जिले के दादपुर स्थित वक्फ संपत्ति पर जबरन कब्जे के मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि अवैध रूप से कब्जा की गई इस भूमि को 40 दिनों के भीतर खाली कराया जाए। इसी निर्देश के तहत, आज अल्पसंख्यक विभाग के उप निदेशक श्री रजनीश कुमार राय ने स्वयं मौके पर जाकर न्यायालय द्वारा जारी इविक्शन नोटिस को अतिक्रमण स्थल पर चिपकाया।
वक्फ विकास योजना के तहत हो रहा निर्माण
श्री राय ने जानकारी देते हुए बताया कि दादपुर स्थित चकनूर मस्जिद के अंतर्गत आने वाली इस वक्फ भूमि पर बिहार सरकार द्वारा वक्फ विकास योजना के तहत मल्टीपरपज हॉल का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इस वक्फ संपत्ति के कुछ हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, जिसे लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही थी। ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि इस भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जाए।
नहीं हटाया अतिक्रमण तो होगी कार्रवाई
न्यायालय के आदेशानुसार, यदि निर्धारित 40 दिनों की अवधि के भीतर अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वेच्छा से कब्जा नहीं हटाया जाता है, तो प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अवैध रूप से किए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
उपस्थित रहे कई महत्वपूर्ण लोग
इस मौके पर वक्फ संपत्ति के मुतवल्ली मजहर इमाम मुन्नू, सदस्य मो. शकील, समस्तीपुर औकाफ कमिटी के अध्यक्ष कफील एजाजी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।