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32 साल पुराने हत्याकांड में कोर्ट ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई

32 साल पुराने हत्याकांड में कोर्ट ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई
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Darbhanga Civil Court: दरभंगा सिविल कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशंस जज-3 सुमन कुमार दिवाकर की कोर्ट ने 32 साल पुराने हत्या के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जाने-माने वकील अंबर इमाम हाशमी और पूर्व पब्लिक प्रॉसिक्यूटर कौशर इमाम हाशमी समेत पांच आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई और हर एक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि यह फैसला सेशंस केस नंबर 320/2010 और 326/1999 में सुनाया गया। यह मामला 8 अगस्त, 1994 का है, जब बसंत गांव में एक तालाब पर अपने मवेशियों को पानी पिला रहे राम पुकार चौधरी और अन्य ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी – एक की मौत DMCH में इलाज के दौरान हुई, जबकि दूसरे ने कुछ दिनों बाद चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

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1994 में, इस मामले में कुल 13 नामजद लोगों और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। जांच के दौरान, एक आरोपी, रंगदार हाशमी, फरार हो गया। पुलिस ने कुल 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। ट्रायल के दौरान, दो अन्य आरोपी भी फरार हो गए, और उनके ट्रायल अलग कर दिए गए।

कोर्ट ने बाकी पांच आरोपियों को उम्रकैद और हर एक पर पांच लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। अगर वे जुर्माना नहीं भर पाते हैं, तो उन्हें एक साल की अतिरिक्त जेल की सज़ा काटनी होगी।

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