Dhanbad News: कपाली नगर परिषद के अध्यक्ष का पद अनारक्षित किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के पति मोहम्मद इरफान ने बताया की उनकी पत्नी अफशाना परवीन नामक सख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
अपनी याचिका में अफशाना परवीन ने कहा है कि नौ जनवरी को नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के 20 नगर परिषदों को लेकर आरक्षण अधिसूचित किया गया है। इसमें कपाली नगर परिषद के अध्यक्ष का पद सामान्य कर दिया गया है।
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जबकि, कपाली नगर परिषद के अध्यक्ष का पद ओबीसी-वन के लिए आरक्षित होना चाहिए। क्योंकि, 29 अक्तूबर 2025 को नगर विकास विभाग द्वारा ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जारी जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार कपाली में बीसी-वन की जनसंख्या राज्य में सबसे अधिक 59.75 फीसदी है।अब इस मामले रांची हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होनी है।
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