MS Dhoni Defamation Case: मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार 17 सितंबर 2026 को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े मानहानि के लंबे समय से चल रहे मामले में एक अहम आदेश जारी किया। कोर्ट ने धोनी को रिटायर्ड IPS अधिकारी जी. संपत कुमार द्वारा दायर तीन नई हस्तक्षेप याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 9 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया।
MS Dhoni Defamation Case: धोनी को मद्रास हाईकोर्ट का क्या हैं आदेश?
जस्टिस के. गोविन्दराजन तिलकवदी ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान धोनी को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया और अगली सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई। यह मामला 2013 के IPL सट्टेबाजी घोटाले से जुड़े आरोपों के बाद सामने आया। रिटायर्ड IPS अधिकारी जी. संपत कुमार ने कथित तौर पर एक प्राइवेट टीवी डिबेट शो के दौरान दावा किया था कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी 2013 में सामने आए सट्टेबाजी घोटाले में शामिल थे।
धोनी की गवाही को लेकर क्या हैं नई मांग?
इसके बाद 2014 में धोनी मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने संपत कुमार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और आरोप लगाया कि उनके बारे में दिए गए बयानों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। धोनी ने इस मामले में ₹100 करोड़ के हर्जाने की मांग की। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित CD के डॉक्यूमेंट्स को लिखित रूप में बदला जाए। इस प्रक्रिया के तहत पिछले साल फरवरी में धोनी को डॉक्यूमेंट्स के अनुवाद और टाइपिंग से जुड़े खर्चों के लिए ₹10 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
रिटायर्ड IPS की याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई
संपत कुमार की ओर से अब तीन इंटरवेंशन याचिकाएं (हस्तक्षेप याचिकाएं) दायर की गई हैं। इनमें कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर जयश्री की मौजूदगी में धोनी का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की मांग की गई है।
याचिकाओं में गवाहों से पूछताछ की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की भी मांग की गई है और यह अनुरोध किया गया है कि इसकी प्रतियां संबंधित पक्षों और अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएं। इसके अलावा, संपत कुमार ने कहा है कि चूंकि धोनी एक मशहूर क्रिकेटर हैं, इसलिए उनका बयान किसी आलीशान होटल या निजी जगह पर दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, इसके बजाय यह प्रक्रिया अदालत परिसर या किसी सरकारी इमारत में पूरी की जानी चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई अब 9 अक्टूबर, 2026 को होगी।
इसे भी पढ़ेंः










1 thought on “MS Dhoni Defamation Case: मानहानि मामले में MS Dhoni को नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला”