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Pooja Singhal को बड़ी राहत, उनका विभाग न देने की मांग वाली ईडी की याचिका खारिज

Anjali Singh
Last updated: February 21, 2025 1:09 pm
Anjali Singh
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2 Min Read
Pooja Singhal
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Ranchi News  : रांची पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत ने ईडी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एजेंसी ने अदालत से पूजा सिंघल (Pooja Singhal) को कोई विभाग नहीं देने का अनुरोध किया था. इस आदेश से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है. ईडी और पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

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पूजा सिंघल को पोस्टिंग देने का अधिकार राज्य सरकार को है

वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अगर राज्य सरकार पूजा सिंघल को किसी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं. लेकिन कोर्ट ने माना है कि पूजा सिंघल को पोस्टिंग देने का अधिकार राज्य सरकार को है और कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा.

मनरेगा घोटाले में आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. इससे पहले 5 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. वही इस छापेमारी में ईडी को बेहिसाबी धन और अन्य जगहों पर निवेश के बारे में अहम जानकारी मिली है. ईडी की छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल की सीए सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी.

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वही मीडिया खबर के अनुसार पूजा सिंघल को 7 दिसंबर को बीएनएस एक्ट के तहत जेल से रिहा कर दिया गया है. हालाँकि, वह अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। लेकिन कानूनी प्रावधानों के मुताबिक जेल से बाहर रहते हुए उनका निलंबन हटा लिया गया है. फिलहाल सरकार ने पूजा सिंघल को आईटी सचिव बनाया है.

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