Home बिहार झारखंड देश-विदेश मनोरंजन खेल क्राइम शिक्षा राजनीति हेल्थ राशिफल
---Advertisement---
Advertisement
Ad
---Advertisement---
Advertisement
Ad

JSSC CGL पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, सरकार को 2 दिन का समय

झारखंड हाई कोर्ट ने विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत JSSC-CGL समेत कई भर्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर लगी रोक को बरकरार रखा है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाई।

JSSC CGL पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, सरकार को 2 दिन का समय
---Advertisement---

JSSC CGL: झारखंड हाई कोर्ट ने विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत JSSC-CGL समेत कई भर्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर लगी रोक को बरकरार रखा है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाई। हालांकि सरकार ने जवाब देने के लिए चार हफ़्ते का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने यह अनुरोध ठुकरा दिया और कहा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा दो दिन का समय देगी।

JSSC CGL: नियुक्तियां रद्द करने पर हाईकोर्ट सख्त

जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने नियुक्तियां रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें आकाश गौरव व अन्य और निरोज व अन्य की याचिकाएं शामिल थीं। सुनवाई के दौरान, अदालत ने नियुक्तियों को बड़े पैमाने पर रद्द किए जाने को लेकर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि नियुक्तियों को इस तरह बड़े पैमाने पर रद्द करना उचित नहीं है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट राजीव रंजन ने कोर्ट में कहा कि सरकार CID जांच पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने की ज़रूरत का हवाला देकर हलफनामा दाखिल करने में देरी कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि CID जांच और सरकार द्वारा दाखिल किया जाने वाला हलफनामा अलग-अलग मामले हैं।

सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि CID जांच से जुड़ी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी। सरकार मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे तक CID जांच की सीलबंद रिपोर्ट दाखिल करेगी, जिसके बाद कोर्ट औपचारिक आदेश जारी करेगा। इस बीच मामले के गुण-दोष पर सुनवाई शुक्रवार सुबह 10:30 बजे तय की गई है।

हाईकोर्ट में शुक्रवार को होगी मेरिट पर सुनवाई

सीनियर एडवोकेट राजीव रंजन ने एडवोकेट श्रेय मिश्रा, इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स और अन्य लोगों के साथ मिलकर याचिकाकर्ताओं की ओर से केस पेश किया। एडवोकेट जनरल रोहिताश्व राय ने कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखा।

गौर करने वाली बात है कि CID की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात TDPL से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं और उनसे संबंधित अन्य भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की। साथ ही, यह भी घोषणा की गई कि 2014 के बाद से आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच की जाएगी।

इसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने परीक्षाओं को रद्द करने, परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और जांच के आदेश देने के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया को रोकने और 17 परीक्षाओं की जांच कराने के फैसले की जानकारी दी गई है। अब सबकी नज़रें शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan: भारत-अफगानिस्तान दूसरे T20 से पहले वरुण चक्रवर्ती बाहर, कौन लेगा जगह ?

यह भी पढ़ें: Aara Ke Sara Song: पवन सिंह का नया गाना ‘आरा के सारा’ रिलीज

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

1 thought on “JSSC CGL पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, सरकार को 2 दिन का समय”

Leave a Comment