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Ravi Kishan Personality Rights: अब बिना अनुमति नहीं होगा रवि किशन के नाम-तस्वीर का इस्तेमाल

Ravi Kishan Personality Rights: Ravi Kishan's name and image can no longer be used without permission.
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Ravi Kishan Personality Rights: अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, करण जौहर और अन्य लोगों की तरह, भोजपुरी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने भी अब दिल्ली हाई कोर्ट से ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ (व्यक्तित्व अधिकार) हासिल कर लिए हैं; यह उनकी पहचान और पब्लिक इमेज के गलत इस्तेमाल को रोकने की दिशा में एक अहम कदम है। एक अंतरिम आदेश में, जस्टिस ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली सिंगल-जज बेंच ने रवि किशन के पक्ष में एकतरफा अंतरिम रोक का आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत, उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज़, व्यक्तित्व और सार्वजनिक छवि का इस्तेमाल कमर्शियल या किसी अन्य मकसद के लिए करने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश आज, 6 जुलाई को सार्वजनिक किया गया।

Ravi Kishan Personality Rights: रवि किशन के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला

यह ध्यान देने वाली बात है कि पर्सनैलिटी राइट्स किसी व्यक्ति की पहचान जैसे उनकी तस्वीर, नाम, आवाज़, हस्ताक्षर, स्टाइल या खास जुमले को बिना इजाज़त इस्तेमाल होने से बचाते हैं। हालाँकि ये अधिकार कानून में साफ़ तौर पर दर्ज नहीं हैं, फिर भी अदालतें निजता के अधिकार, मानहानि से जुड़े कानूनों और पब्लिसिटी के अधिकारों से जोड़कर इनकी सुरक्षा करती हैं। देश में इससे जुड़े कई कानून हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957 कलाकारों को उनके परफॉर्मेंस पर खास और नैतिक अधिकार देता है। ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 के तहत, नामों, हस्ताक्षरों, टैगलाइन या कैचफ्रेज़ को ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर किया जा सकता है। किसी को भी किसी ब्रांड को बेचने में अपने नाम या स्टाइल के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकने का अधिकार है।

गौर करने वाली बात यह है कि कोर्ट में दायर मुकदमे में रवि किशन ने कहा है कि कुछ समय से अश्लील वेबपेज, फ़ेक सोशल मीडिया पोस्ट, आपत्तिजनक रील्स, AI से बने वीडियो, डीपफेक मटीरियल और आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने के लिए उनके नाम और तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा, निजता और सार्वजनिक जीवन पर असर पड़ रहा है। कोर्ट में उनकी तरफ़ से सीनियर वकील एन. हरिहरण और संजय उपाध्याय ने दलील दी कि उनकी सार्वजनिक पहचान का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है… यह पहचान उन्होंने तीन दशक से ज़्यादा लंबे फ़िल्मी करियर और जन-प्रतिनिधि के तौर पर अपनी भूमिका से बनाई है।

कोर्ट ने शुरुआती तौर पर माना कि रवि किशन का पक्ष मज़बूत है, सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है, और अगर तुरंत राहत नहीं दी गई तो उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हो सकती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सेलिब्रिटी की पहचान, छवि और व्यक्तित्व का अनधिकृत उपयोग उनके निजता और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है।

कोर्ट ने जारी किया बड़ा आदेश

इस आदेश में प्रतिवादियों को तीन दिनों के भीतर आपत्तिजनक URL और कंटेंट हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म और डोमेन रजिस्ट्रार को सूचना मिलने के 72 घंटों के भीतर कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जेनरेटिव AI, मशीन लर्निंग और डीपफेक जैसी तकनीकों के ज़रिए रवि किशन की पहचान का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए रवि किशन ने कहा, यह फ़ैसला मेरे लिए सिर्फ़ एक व्यक्तिगत जीत नहीं है; यह हर कलाकार, जन-प्रतिनिधि और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्ति की गरिमा और पहचान की सुरक्षा के बारे में एक अहम संदेश देता है। आज के डिजिटल दौर में AI और डीपफेक टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है।मैं माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का आभारी हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया है जो मेरी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की रक्षा करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यह आदेश भविष्य में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही को और मज़बूत करेगा और किसी व्यक्ति की पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल को प्रभावी ढंग से रोकने में एक मील का पत्थर साबित होगा।

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Shalini Sinha

Shalini Sinha is a Bihar & Jharkhand-based journalist from Dhanbad, specializing in politics, entertainment, education, society, and current affairs. Known for her clear, accurate, and accessible writing style, she effectively bridges complex issues for the public. She also serves as a key content writer for the digital platform,Voice over artist And Digital Anchoring Mithila Top.

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