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14वीं JPSC परीक्षा में उम्र सीमा विवाद पर झारखंड हाई कोर्ट की अंतरिम राहत

14वीं JPSC परीक्षा में उम्र सीमा विवाद पर झारखंड हाई कोर्ट की अंतरिम राहत
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14th JPSC Exam : झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) कंबाइंड सिविल सर्विसेज़ एग्जामिनेशन-2025 (14th JPSC) के लिए उम्र सीमा में छूट की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी और कमीशन को निर्देश दिया कि याचिका दायर करने वाले कैंडिडेट्स को ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए।

इस मामले में 200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अलग-अलग वकीलों के ज़रिए याचिकाएँ दायर कीं। वकीलों कुमार हर्ष, अमृतांश वत्स, चंचल जैन और शुभम मिश्रा ने कैंडिडेट्स की तरफ से पैरवी की।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कमीशन द्वारा परीक्षा आयोजित करने में देरी और कथित गड़बड़ियों से कैंडिडेट्स को सीधा नुकसान हो रहा है। कई कैंडिडेट्स ने अधिकतम उम्र सीमा पार कर ली है, जबकि अगर परीक्षा रेगुलर आयोजित की जाती तो वे एलिजिबल होते।

उम्र कैलकुलेशन की तारीख पर विवाद

कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 के तहत अधिकतम उम्र कैलकुलेट करने की तारीख 1 अगस्त, 2026 तय की है। पिटीशनर्स का कहना है कि एज कैलकुलेशन 1 अगस्त 2018 से होनी चाहिए। उनका कहना है कि राज्य में रेगुलर एग्जाम न होने की वजह से कई एलिजिबल कैंडिडेट्स बिना एग्जाम दिए ही ओवरएज हो गए।

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कोर्ट का रुख

मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की पीठ में हुई। अदालत ने फिलहाल अंतरिम राहत देते हुए आयोग को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

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