Jharkhand Voter List Update 2026: झारखंड में वोटर लिस्ट के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत, बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) 30 जून से 29 जुलाई तक घर-घर जाकर वोटरों को पहले से भरे हुए एन्यूमरेशन फ़ॉर्म देंगे। इस अभियान का मकसद वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अप-टू-डेट और गलती-मुक्त बनाना है। राज्य के लगभग 1.63 करोड़ मौजूदा वोटरों को इस प्रक्रिया के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होगी, बशर्ते उनकी पर्सनल और एंसेस्ट्रल मैपिंग पहले से ही सही वेरिफ़ाई हो चुकी हो।
Jharkhand Voter List Update 2026: बिना दस्तावेज भी होगा सत्यापन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार, जिन मतदाताओं की मैपिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है, उन्हें केवल पहले से भरे हुए फ़ॉर्म को वेरिफ़ाई करना होगा, उस पर हस्ताक्षर करने होंगे और BLO को हाल की एक रंगीन फ़ोटो देनी होगी। इसके बाद, उनके नाम ड्राफ़्ट और अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिए जाएँगे।
हालांकि, जिन वोटर्स की जानकारी मैप नहीं हो पाई या जिनके रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है, उन्हें एन्यूमरेशन फ़ॉर्म के साथ चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 11 डॉक्युमेंट्स में से किसी एक की कॉपी जमा करनी होगी। इन डॉक्युमेंट्स में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी सेवा रिकॉर्ड, ज़मीन या राजस्व रिकॉर्ड और सरकार द्वारा प्रमाणित अन्य डॉक्युमेंट्स शामिल हैं।
चुनाव आयोग ने यह भी साफ़ किया है कि प्रवासी मज़दूरों, राज्य के बाहर पढ़ाई कर रहे छात्रों और अस्थायी रूप से कहीं और रह रहे लोगों को सिर्फ़ मैपिंग के लिए झारखंड आने की ज़रूरत नहीं है; यह प्रक्रिया उनके परिवार के सदस्य या ECINet के ज़रिए पूरी की जा सकती है।
5 अगस्त को जारी होगी झारखंड की प्रारूप मतदाता सूची
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति का नाम केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज है, तो उन्हें उस क्षेत्र के लिए फॉर्म जमा करना होगा जहाँ वे स्थायी रूप से रहते हैं, जबकि दूसरी जगह के लिए मिले फॉर्म को बिना हस्ताक्षर किए लौटाना होगा। जो लोग पहली बार वोटर के तौर पर रजिस्टर करना चाहते हैं, उन्हें BLO से मिलने वाला ‘फॉर्म-6’ भरना होगा। इसके साथ ही, चुनाव आयोग द्वारा बताए गए डॉक्युमेंट्स में से कोई एक डॉक्युमेंट जमा करना ज़रूरी है।
चुनाव आयोग के तय शेड्यूल के अनुसार, वोटर लिस्ट का ड्राफ़्ट 5 अगस्त को जारी किया जाएगा। इसके बाद, 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा। आयोग ने यह भी साफ़ किया है कि अगर किसी विदेशी नागरिक या ऐसे व्यक्ति को, जिसने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, गलती से एन्यूमरेशन फ़ॉर्म मिल जाता है, तो उन्हें बिना साइन किए उसे तुरंत BLO को लौटा देना चाहिए।
मतदाताओं से अनुरोध है कि वे समय पर BLO का सहयोग करें, सही जानकारी दें और तय प्रक्रियाओं को पूरा करें, ताकि उनके नाम बिना किसी परेशानी के मतदाता सूची में सुरक्षित रूप से बने रहें।
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